चारा घोटाला: क्षेत्रीय निदेशक समेत तीन दोषी करार, सजा पर फैसला 28 को
केन्द्रीय जांच ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने राज्य के बहुचर्चित करोड़ों रुपयों के चारा घोटाला के एक मामले में आज पशुपालन विभाग के एक पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया।
चारा घोटाला मामलों की सुनवाई कर रहे ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी ने मामले में सुनवाई के बाद पशुपालन विभाग में पूर्णियां के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक सीताराम सिंह, पशुपालन अधिकारी नागेन्द्र साह, लेखापाल चन्द्रशेखर प्रसाद को भारतीय दंड विधान और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद उनकी जमानत रद्द कर दी और उन्हें जेल भेज दिया गया।
आरोपियों की सजा पर फैसला 28 मार्च को होगा। आरोप के अनुसार, वर्ष 1995-96 के बीच तीन दोषियों ने दवा व्यवसायी और बजट अधिकारी के साथ मिलकर एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत दवा खरीद के लिए फर्जी स्वीकृति आदेश और फर्जी विपत्रों के आधार पर लाखों रुपयों का घोटाला किया था।

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